जिला बदर की कार्यवाही
बुरहानपुर | पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर की ओर से प्राप्त प्रकरण में अनावेदक शे.शोएब उर्फ हड्डी पिता शेख काबिज निवासी बैरी मैदान जिला बुरहानपुर लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण प्रकरण पंजीबंद्व है।
शहर बुरहानपुर में शांति व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अनावेदक शे.शोएब उर्फ हड्डी पिता शेख काबिज निवासी बैरी मैदान जिला बुरहानपुर को 3 माह की काल अवधि के लिये जिला बुरहानपुर की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया जाता हैं।